Income Tax New Rules : जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सितंबर का महीना दो से तीन दिन ही शेष बचा हुआ है। ऐसे में नए महीने यानी अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही कई बड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा बता दें अक्टूबर का महीना शुरू होते ही कई Income Tax नियमों में बदलाव किए जाएंगे। बता देंगे सरकार ने केंद्रीय बजट 2024 में पहले ही इसकी ऐलान कर दिए थे। ऐसे में इनकम टैक्स में इन बदलाव का मकसद कुछ क्षेत्रों में टैक्स में राहत देने हैं आईए जानते हैं । अगले महीने यानी अक्टूबर महीने में टैक्स को लेकर क्या बदलाव किया जाएगा।
1 अक्टूबर 2024 से होने वाले टैक्स बदलाव से पॉलिसी धारक को मिलने वाला है बड़ा फायदा
आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से होने वाले टैक्स बदलाव से पॉलिसी धारक को बड़ा लाभ मिलने वाला है। बता दें कि 1 अक्टूबर से जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को काम टीडीएस का फायदा मिलेगा। वही पहले जीवन बीमा टीडीएस दर 5% थे जिसे अब घटकर 2% कर दिए जाएंगे। बता देंगे सरकार टीडीएस में यह कटौती इसलिए कर रहे हैं ताकि पॉलिसी धारक को अधिक से अधिक लाभ मिल सके इसके अलावा सभी को उनके बहुमत या क्लेम फंड का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए।
किरएदारों को भी मिलेंगे फायदे
आपको बता दे कि इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार किराए पर लगने वाले TDS भी काम हो जाएंगे। ऐसे में जो भी लोग हर महीने ₹50000 से ज्यादा किराया देते हैं । उसका टीडीएस पांच फ़ीसदी से घटकर दो फ़ीसदी रह जाएंगे। ऐसे में यह नया टीडीएस 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। बता दें कि इसीलिए 1 अक्टूबर को टैक्स में होने वाले बदलाव से किराएदारों को बड़ा फायदा मिलेंगे।
म्युचुअल फंड निवेशकों को भी मिलेंगे फायदे
आपको बता दें की धारा 194 एफ के तहत Mutual Fund यूनिट की पुनर्खरीद पर 20 फ़ीसदी टीडीएस अनिवार्य किए गए थे लेकिन अब इसे 1 अक्टूबर 2024 को हटा दिए जाएंगे। ऐसे में इसे हटाने से म्युचुअल फंड निवेशकों को भी बड़ा रहता मिलेगा। वही निवेशक टैक्स कटौती की चिंता किए बिना आराम से म्युचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे।
1 अक्टूबर 2024 से आधार से जुड़ा होगा बड़ा बदलाव
आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से पैन कार्ड और आयकर रिटर्न देखी एल करते समय आधार नामांकन ईद की वैध नहीं माने जाएंगे। ऐसे में इस बदलाव का सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाले हैं।
1 अक्टूबर से सरकारी बौंड पर TDS होगा लागू
आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से सरकारी बॉन्ड पर टीडीएस लागू किया जाएगा ऐसे में सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर 10 फीसदी टीडीएस कट जाएंगे। बता दे कि इस बदलाव के बाद सरकारी बॉन्ड भी टीडीएस के दायरे में आ जाएंगे। वहीं इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड समेत कई अन्य सरकारी बॉन्ड पर टीडीएस लगेंगे। बता दें कि इन बॉन्ड में निवेश करने वाले लोगों को ब्याज भुगतान से टीडीएस की कटौती का पता चल जाएगा।