Tenant Rights : किराए के घरों में रहने वाले लोगों को मिले 5 अधिकार, अब मकान मालिक की नहीं चलेगी मनमर्जी।।

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Tenant Rights : जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि लोग नौकरी की तलाश में शहर चले जाते हैं और फिर वही बस जाते है। ऐसे में शुरुआत से अपना घर लेकर रहना बहुत ही मुश्किल का काम है इसीलिए लोग किराए की मकान में रहते हैं। बता दें कि अगर आप भी किराए के मकान लेकर रहते हैं तो आपको कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। खासकर किरदार के तौर पर आपका क्या अधिकार है। इसके बारे में आपको जरूरी पता होना चाहिए ताकि आपके साथ किराए के मकान में कुछ गलत ना हो। बता दें कि अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको बतौर किराएदार कुछ प्रमुख अधिकार मिलते हैं। जिन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है जिससे कि आपका मकान मालिक आपका शोषण न कर सके। आईए विस्तार से जानते हैं कि एक किरदार को कितने तरीके के अधिकार दिया जाता है।

Tenant Rights : एकांतता का अधिकार

आपको बता दें की सबसे जरूरी चीज होता है आपकी प्राइवेसी इसके लिए आपको बता दें कि एक बार घर के किराए का समझौता हो जाने पर मकान मालिक किरदार को उसके कमरे में घुसकर परेशान नहीं कर सकते हैं। यह आसान शब्दों में हम कहें तो मकान मालिक किराएदार को उनके कमरों में घुसकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। बता दें कि अगर मकान मालिक को किरदार के कमरे में जाना है तो उससे पहले परमिशन लेने होंगे। बता दें कि किरदार के बिना परमिशन के एवं इजाजत के कमरे में नहीं जा सकते हैं।

Tenant Rights : मकान मालिक बेवजह घर से नहीं निकाल सकते हैं किरदार को

मकान मालिक बेवजह घर से नहीं निकाल सकते हैं किरदार को बता दें कि मकान मालिक किरदार को घर से निकलने से पहले नोटिस जारी करेंगे। मतलब अगर कोई लोग किराए के मकान पर रहती हैं और अचानक से मकान मालिक आते हैं। और अनुचित ढंग से किरदार को कैमरे एवं घर से बेदखल कर देते हैं तो यह कानूनी रूप से गलत है बिना किसी ठोस कारण के वो किरदार को घर से एवं कमरे से बेदखल नहीं कर सकते हैं

लेकिन अगर किरदार पिछले दो महीने से किराया उसकी प्रॉपर्टी में कमर्शियल या गैर कानूनी काम, उसके संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी स्थिति में वे किरदार को कैमरे एवं घर से बाहर निकाल सकते हैं। बता दे की मकान मालिक को किरदार को घर से बाहर निकालने के लिए 15 दिन का नोटिस पीरियड देने पड़ते हैं।

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मकान मालिक किरदार से मनमानी किराया नहीं मांग सकते हैं

मकान मालिक किरदार से मनमानी किराया नहीं मांग सकते हैं आपको यह जानकारी पता होना चाहिए कि आपका मकान मालिक आपसे मनमानी किराया बसोली नहीं कर सकते हैं। बता दें कि अगर किसी मकान मालिक को अपने किरदार से किराया वसूली करने हैं तो उसे किराया वसूल करने के 3 महीने पहले एक नोटिस देने होंगे। इसके अतिरिक्त मकान मालिक को बाजार की जो डायरेक्ट चल रहे करने के 3 महीने पहले एक नोटिस देने होंगे। इसके अतिरिक्त मार्केट में जो दरे चल रहे हैं साथ ही संपत्ति के मूल ह्रास को जोड़कर किराया लेने चाहिए। बता दें कि वह अपना मर्जी से अधिक किराया नहीं ले सकते हैं।

1948 ई में एक केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम किया गया था पारित

आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि 1948 ईस्वी में एक केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम पारित किए गए थे जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करने थे कि ना तो जमींदार और ना ही किरदार के अधिकारों का एक दूसरे के द्वारा शोषण किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं यह अधिनियम इसके अतिरिक्त संपत्ति को किराए पर देने की नियमों को बताते हैं। बता दें कि इसमें खासकर यह ध्यान देने वाली बात है कि हर राज्य का अपना किराया नियंत्रण अधिनियम अलग-अलग लागू होता है ऐसे में यह अंतर कोई खास अधिक नहीं होता है। बता देंगे की किराया पर कमरा लेते समय अपने मकान मालिक से एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करके ही किराए का कमरा ले ताकि किसी तरीके की विवाद की स्थिति में शिकायत किया जा सके।

किराए के मकान लेने से पहले मकान मालिक को जरूर बता दें यह बातें

बता दें कि अगर आप भी एक किराया का कैमरा ले रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें आपके मकान मालिक से बोल देने चाहिए जैसे अपने किराए का कैमरा लिया है तो आपको अपने मकान मालिक से बिजली का कनेक्शन, पीने का साफ पानी पार्किंग जैसी साधारण सुविधा मांगने चाहिए बता दें कि कोई भी मकान मालिक इन सब चीजों के लिए मना नहीं कर सकते हैं ऐसे में इन सब चीजों को देने से मना करने पर संबंधित प्राधिकारी उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं

रखरखाव और सिक्योरिटी जमा

बता दें कि इसके बारे में आप जरूर जानने की कमरे के रखरखाव के लिए मकान मालिक को स्वयं ही लागत खर्च उठाने पड़ते हैं इतना ही नहीं मकान के किराए में बिजली और पानी का पैसा वर्णन किए गए हो इसके अतिरिक्त मकान मालिक किराएदार उसे सिक्योरिटी मनी भी जमा करते हैं जिसको किरदार द्वारा घर छोड़े जाने के 1 महीने बाद तक दे देने चाहिए या फिर पहले के बकाया में एडजस्ट कर देने चाहिए

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